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होशंगाबाद। इस बार पटाखा फोडऩे के दौरान सावधानी के साथ समय का भी ध्यान रखें। दरअसल दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ दो घंटे ही 125 डेसीबल ध्वनि क्षमता से नीचे के पटाखे फोड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो, इस आशाय का निर्देश राज्य सरकार और गृह विभाग को मिला है। जिसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने लडिय़ों और प्रदूषण वाले पटाखों को प्रतिबंधित करते हुए खासकर बुधवार की रात इस पर निगाह रखने की तैयारी कर ली है।
कलेक्टर प्रियंका दास के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोडऩे की अनुमति दी है, लेकिन समय निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। ऑनलाइन पटाखा की बिक्री पर रोक लागू कर दी गई है। आदेश को अमल में लाने प्रशासन ने भी कमर कस ली है। स्थानीय स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संयुक्त निगरानी दलों का गठन किया गया है।
वीडियोग्राफी के जरिए रखेंगे नजर
एसपी अरविंद सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। तय समय सीमा के बाद भी अगर कोई पटाखे फोड़ते दिखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी टीमों को निर्देशित किया गया है कि तय समय के बाद पटाखे फोडऩे वालों की वीडियोग्राफी की जाए, ताकि प्रमाण के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकें।
पेट्रोलिंग करेंगे थाना प्रभारी
दीपावली के समय थाना प्रभारी अपने-अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर निगाह रखेंगे। रात 10 बजे के बाद पटाखा फोडऩे वालों पर राजस्व विभाग, नगर निगम, स्थानीय निकाय और उस क्षेत्र के थाना प्रभारी के संयुक्त निगरानी दल द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
वितरकों का होगा आकस्मिक निरीक्षण
इसी समय दल के अधिकारी केंद्र सरकार के विस्फोटक नियंत्रक के साथ विभिन्न पटाखों के बड़े वितरकों के यहां आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। सीरीज वाले पटाखों और लडिय़ों को जब्त किया जाएगा। विस्फोटक नियंत्रक तथा स्थानीय शहरी निकाय द्वारा पटाखों के ऐसे निर्माताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
Published on:
07 Nov 2018 01:00 pm
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