
Harvesters and threshers reaching the fields in the final phase of paddy harvesting
पिपरिया. खेतों में गेहूं कटाई करने वाले हार्वेस्टर संचालकों को कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बगैर सक्षम अनुमति के हार्वेस्टर चलते मिलने परं सीधे एफआईआर दर्ज होगी। मनमर्जी से असुरक्षित काम करने से अनेक स्थानों पर खेतों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। निर्णय पर सक्षमता से पालन करने पर ही यह सार्थक होगा।
पिपरिया बनखेड़ी में अब शासन के निर्देशों का पालन करने वाले हार्वेस्टर ही खेतों में कटाई कार्य कर पाएंगे। कलेक्टर धनंजय सिंह ने नरवाई की आग और भूसा मशीनों की चिंगारी से भड़कने वाली आग से होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने हार्वेस्टर संचालकों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। वर्तमान में क्षेत्र में करीब 180 हार्वेस्टर प्रशासन की सूची में दर्ज है इसके अलावा बाहर से भी गेहूं कटाई के समय हार्वेस्टर आते हैं।
पंजीयन और मुनादी शुुरू: हार्वेस्टर चालकों को कृषि विभाग और तहसील कार्यालय में सूचना देकर तय गाइड लाइन अनुसार अपना पंजीयन कराना होगा। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी 180 हार्वेस्टर संचालकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों से अवगत कराएंगे और उनका पंजीयन करेंगे। गांव-गांव में कोटवार इसकी मुनादी करेगा।
इन नियमों का करना होगा पालन- हार्वेस्टर संचालकों को हार्वेस्टर में मिनी अग्रिशमन यंत्र और भूसा मशीन रखना होगा। हार्वेटर मैकेनिकल रुप से पूरी तरह दुरस्त होना चाहिए। नरवाई की कटिंग करने एसएमएस मशीन रखना होगा इससे नरवाई को टुकड़ों में काट कर उसे खेत की मिट्टी में मिलाना होगा। इस गाइड लाइन के साथ हार्वेस्टर संचालकों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वाले हार्वेस्टर खेत में काम करते मिले तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी।
नरवाई जलाने पर होगी एफआइआर- फसल कटाई के बाद थोड़ी से लालच में नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित है। पुख्ता सूचना मिलने पर नरवाई जलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। आम नागरिक, किसान नरवाई जलाने वालों की सूचना प्रशासन को प्राथमिकता से दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और आग से होने वाली जान माल की नुकसानी पर रोक लग सके।
इनका कहना है...
&हार्वेस्टर खेतों मे बिना अनुमति और निर्धारित नियमों के विपरीत चलते मिलने पर एफआईआर होगी। कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए है। कृषि विभाग हार्वेस्टर संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सूचीबद्ध करेगा नियमों से उन्हें अवगत कराएगा। नियमों का पालन नही करने वाले हार्वेस्टर चालको के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे।
मदनसिंह रघुवंशी, एसडीएम
Published on:
26 Feb 2020 08:33 pm
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