
Illegal sand mining game in Singrauli
होशंगाबाद. राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए जावली रेत खदान से स्वीकृत क्षेत्र से बाहर तवा नदी से रेत का उत्खनन पकड़ा है। तहसीलदार की टीम ने मौके से एक जेसीबी एमपी 05 डीबी 0591, एक एलपी ट्रक एमएच 43 यू 6359 और डंपर एमपी 05 जी 7764 को जब्त कर बाबई थाना में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया है।
तहसीलदार निधि चौकसे ने बताया ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्वीकृत क्षेत्र से बाहर की खदान में उत्खनन कर ट्रकों से रेत ले जा रहे हैं। मौके पर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक आरएस बघेल, पटवारी यशवंत राजपूत दिनेश तिवारी और पुलिस के सहयोग से पहुंचकर तीनों वाहन को जब्त किया। वहीं डंपर का ड्राइवर भाग गया है। डंपर रेत में फंस गया था उसमें लगभग 22 घन मीटर रेत थी, जिसे खाली करा कर लाया गया है। पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को जानकारी भेजी गई है। खनिज विभाग टीम मौके पर जाकर जावली तवा तट पर हुए अवैध उत्खनन की नपाई करेगी। इसके बाद रेत नियम 2019 के तहत अवैध उत्खनन व परिवहन का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
अवैध फर्नीचर बनाने वाले आरोपियों को सश्रम सजा
होशंगाबाद. सागौन से अवैध फर्नीचर बनाने वाले आरोपी पोहप सिंह और ऊषा बाई को सिवनीमालवा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टे्रट ने धारा 353, 332, 34 भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने बताया कि घटना दिनांक 21 फरवरी 2017 की सुबह के करीब 10 बजे मुखबिर से सूचना पर वन विभाग के एसडीओ मोहन कटारा, रेंजर धरमपुरी गोस्वामी ने आरोपी पोहप सिंह के घर छापामार कार्रवाई कर सागौन से बने फर्नीचर जब्त किए थे। कार्रवाई के दौरान आरोपी व उसकी पत्नी उषा बाई ने अभद्रता करते हुए धरमपुरी व नीरज शर्मा के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। सिवनीमालवा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश हुआ। जिसमें दोनों आरोपी पति-पत्नी को उक्त सजा सुनाई गई।
Published on:
08 Feb 2020 12:02 pm
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