
Illegal mining in hoshangabad
होशंगाबाद। खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर रोक लगाने मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में संशोधन किया है। अब खनिज का अवैध खनन और परिवहन के मामले में पकड़े जाने वाले वाहन राजसात होंगे। राजसात करने का अधिकार कलेक्टर या उसके प्राधिकृत अधिकारी को दिए हैं। 22 जून को मप्र खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी किया। बताया कि 22 मार्च 2006 से प्रदेश में अवैध उत्खनन/ परिवहन की रोकथाम के लिए समीक्षा कर कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्कफोर्स का गठन किया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य/सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया है।
5 खदानों का निरीक्षण, शिवपुर से 2 डंपर पकड़े
होशंगाबाद. खनिज विभाग की टीम एनजीटी की खदानों से खनन-परिवहन पर रोक के बाद से जिले की खदानों व स्टॉक का निरीक्षण कर रही है। शुक्रवार को जिला अधिकारी शशांक शुक्ला ने नर्मदा नदी की रामगढ़, कोठरा, कजलास, बावरी, डोंगरवाड़ा और बरंडुआ खदान-तटों का निरीक्षण किया। शुक्ला ने शिवपुर के पास गिट्टी से भरे दो डंपरों को रोककर पूछताछ की । इनके चालक कोई दस्तावेज व रायल्टी प्रस्तुत नहीं सके। इन डंपरों को जब्त कर शिवपुर थाने में खड़े कराया है। जब्त डंपर में एक खुटवासा के नीरज व हरदा के मोहन जाट का है। यह दोनों डंपर हरदा जिले के के्रशर प्लांट से गिट्टी भरकर होशंगाबाद जिले में आ रहे थे। खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया कि जब्त डंपरों के चालकों के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण बनाया जा रहा है।
मप्र खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश
मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में संशोधन किया है। अब खनिज का अवैध खनन और परिवहन के मामले में पकड़े जाने वाले वाहन राजसात होंगे।
Published on:
23 Jun 2018 03:48 pm
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