
अब थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य, वरना हो सकती है जेल
होशंगाबाद. अब सभी वाहनों का बीमा होना अनिवार्य हो गया है। बिना बीमा के वाहन चलाने वालों को जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है। बढ़ती दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में उल्लेखित विभिन्न धाराओं में सख्ती से कार्रवाई के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी ने दिए हैं। इस संबंध में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू ने भी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि बिना थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों को मात्र चालानी कार्रवाई कर न छोड़ा जाए, बल्कि ऐसे वाहनों को जब्त किया जाकर उन्हें चालानी कार्रवाई उपरांत तब तक नहीं छोड़ा जाए, जब तक कि उल्लंघनकर्ता थर्ड पार्टी बीमा कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दें। 5 सितंबर से थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य हो जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं।
सख्ती बरतने थाना प्रभारियों को निर्देश
एसपी अरविंद सक्सेना मोटर व्हीकल एक्ट में उल्लेखित विभिन्न धाराओं में सख्ती से कार्रवाई के टै्रफिक प्रभारी सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले, सिंग्नल जम्पिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, माल वाहक में सवारी वाहन परिवहन यात्री वाहन में ओवरलोडिंग होने पर, गति सीमा का उल्लंघन करने पर, थर्ड पार्टी बीमा न होने पर तथा वाहन चालक व्दारा दुर्घटना कारित करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई शामिल है।
जारी है चैकिंग अभियान
अभियान के तहत यातायात एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष चैकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे चैकिंग अभियान में वाहनों को रोकर चालकों एवं वाहन के दस्तावेज चैक किए जा रहे हैं। और दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर चालानी कार्रवाही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्ती करण की कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति है।
Published on:
30 Jul 2018 08:00 am
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