इस मामले में अक्षय बम ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से अग्रिम जमानत मांगी थी। शुक्रवार को उनकी याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की गई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। अक्षय बम की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 29 मई को सुनवाई होगी। इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने से फरार अक्षय बम की मुश्किलेें फिर बढ़ गई हैं।
24 मई को ही ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई तय थी। ट्रायल कोर्ट से अक्षय बम ने पुराने केस में धारा 307 लगाने का विरोध करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की है। यहां भी कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। ट्रायल कोर्ट में पुराने केस में धारा 307 लगाने पर अक्षय बम की पुनर्विचार याचिका पर अब 5 जुलाई को सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में भी अक्षय बम को अग्रिम जमानत पर भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। इंदौर खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई में केस में फरियादी युनूस ने आपत्ति जता दी थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 24 मई की तारीख दी थी। अग्रिम जमानत नहीं मिलने से अक्षय बम पर गिरफ्तारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है।
ये है मामला
अक्षय कांति बम पर 17 साल पुराने आपराधिक प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा लगा दी गई । इस मामले में कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जोकि थाने में पहुंच चुका है। कोर्ट ने पुलिस से अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। डीसीपी का स्पष्ट कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए बीजेपी नेता अक्षय कांति बम फरार हो चुके हैं।
अक्षय कांति बम पर सन 2007 में खजराना थाने में एक केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान अक्षय बम पर हत्या का प्रयास की धारा 307 भी बढ़ा दी गई है। मामले में उन्हें 10 मई को कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
बता दें कि नामांकन के अंतिम दिन अक्षय बम ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर कांग्रेस छोड़ दी थी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट की। अक्षय बम के साथ कार में उनकी तस्वीर भी खूब वायरल हुई।