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इंदौर

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कार-बाइकवालों के लिए बड़ी खबर

एमपी में इन दिनों हर कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी के लिए परेशान हो रहा है। नए या पुराने वाहनों में इसे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में वाहनों के मालिकों को जुर्माना देने का प्रावधान है। एमपी की कोर्ट ने एचएसआरपी प्लेट को अनिवार्य किया है लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।

इंदौरJan 26, 2024 / 02:10 pm

deepak deewan

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एमपी में इन दिनों हर कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी के लिए परेशान हो रहा है। नए या पुराने वाहनों में इसे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में वाहनों के मालिकों को जुर्माना देने का प्रावधान है। एमपी की कोर्ट ने एचएसआरपी प्लेट को अनिवार्य किया है लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।
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दरअसल अनेक कंपनियों के वाहन सड़कों पर तो दौड़ रहे हैं लेकिन वे कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ऐसी कार या बाइक के मालिकों को खासी दिक्कत आ रही है। उनके वाहनों के लिए एचएसआरपी प्लेट बुक ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ही एक केस तब सामने आया जब एक बंद हुई कंपनी के स्कूटर के मालिक ने आरटीओ को इस संबंध में शिकायत की।
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बताया जा रहा है कि एक पुराने काइनेटिक होंडा स्कूटर के मालिक ने परिवहन विभाग को यह शिकायत की है। शिकायत के अनुसार मालिक का कहना है कि उन्होंने सन 1984 में लांच हुआ काइनेटिक होंडा स्कूटर खरीदा था। इसके लिए एचएसआरपी प्लेट चाहिए लेकिन नई नंबर प्लेट बुक ही नहीं हो पा रही है।
दिक्कत यह है कि काइनेटिक होंडा स्कूटर कंपनी बंद हो चुकी है और शहर में अब उसके कोई शोरूम भी नहीं है। स्कूटर के मालिक नई नंबर प्लेट के लिए वाहन पोर्टल पर जाकर आनलाइन बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी यह है कि पोर्टल पर कंपनी का नाम तो दिया है लेकिन नई नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कोई डीलर ही अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूटरों में नई नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है जिससे वाहन मालिक परेशान हैं। बताते हैं कि आज भी शहर में ऐसे पुराने सैकड़ों स्कूटर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन पुराने स्कूटरों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है।
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पुरानी स्कूटरों के मालिकों का कहना है कि परिवहन विभाग ने बंद हो चुकी वाहन निर्माता कंपनियों के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए कोई डीलर ही नियुक्त नहीं किया है। यही वजह है कि वाहन की नंबर प्लेट की आनलाइन बुकिंग ही नहीं हो रही है। इंदौर में कंपनी का कोई शोरूम भी नहीं है जहां जाकर नई नंबर प्लेट लगा सकें।
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कुछ वाहन मालिकों ने वाहन पोर्टल पर दिए कस्टमर केयर पर काल किया लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कस्टमर केयर पर स्थानीय आरटीओ को शिकायत करने की बात कही जा रही है। कुछ मालिक तो आरटीओ से लेकर परिवहन विभाग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक को शिकायत का मेल कर चुके हैं।
इधर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने काइनेटिक होंडा स्कूटर की एचएसआरपी नंबर प्लेट की बुकिंग नहीं होने संबंधी शिकायत पर मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाई जाना है। कोई समस्या आ रही है तो समाधान भी निकाला जाएगा।
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गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। ऐसे में लाखों वाहन मालिक एसएचआरपी प्लेट की बुकिंग करवा रहे हैं।

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