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court : इंदौर. इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन (इल्वा) की पिछले दिनों हुई असाधारण सभा के खिलाफ जिला कोर्ट में दायर परिवाद खारिज हो गया। कोर्ट ने माना, परिवाद का कारण खत्म होने के चलते अब इसका महत्व नहीं है। 15 फरवरी की शाम होने वाली सभा को रोकने के लिए परिवाद दायर किया गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा स्टे नहीं दिए जाने पर बैठक भी हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए थे। इसके चलते परिवाद खारिज कर दिया गया। एसोसिएशन के सदस्य हरवंशलाल अरोरा ने परिवाद दायर किया था। परिवाद में आरोप था कि 31 मार्च 2021 को संस्था की कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। दो बार चुनाव की तारीख तय होने व चुनाव अधिकारी नियुक्ति करने के बाद भी एन वक्त पर चुनाव रोक दिए गए। परिवाद को लेकर हालिया कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की ओर से एडवोकेट सौरभ मिश्रा का कोर्ट में तर्क था कि कोरोना के चलते एक साल से चुनाव नहीं हो सके हैं। कार्यकारिणी ने चुनाव कराने के दो बार प्रयास किए, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण चुनाव नहीं हो सके। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने परिवाद खारिज कर दिया।
court : 17 साल से झोलाछाप का दाग झेल रहे आयुर्वेद डॉक्टर बेगुनाह साबित
court : इंदौर. करीब 17 साल से झोलाछाप डॉक्टर होने का दाग झेल रहे आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर को जिला कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। 2005 में चंदन नगर थाना पुलिस ने डॉ. अशोक जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। 6 वर्षीय आयुर्वेद परिषद तथा होम्योपैथिक चिकित्सक की डिग्री होने के बावजूद जिला प्रशासन के तत्कालीन अफसरों ने जैन पर फर्जी डॉक्टर होने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर के क्लीनिक से आरएमपी प्रमाण-पत्र और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसीन ऑफ सर्जरी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे, लेकिन अफसरों ने उन्हें नहीं मानते हुए धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया था। कोर्ट में 17 वर्षों में महज 13 गवाह के बयान हुए।
Published on:
02 Apr 2022 04:19 pm

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