कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश दिए हैं कि जिले में कोरोना वायरस रोग से बचाव व रोकथाम के लिए लगे शासकीय स्वास्थ्य विभाग और प्रायवेट अस्पतालों के चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, टैक्नीशियन एवं अन्य इससे संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों से उनके मकान मालिक मकान किराए की राशि प्राप्त करने के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए कलेक्टर ने धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए लगे सभी चिकित्सा व इससे संबंधित अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों को उनके निवास स्थान पर रहने व वहां तक आने-जाने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार का विरोध करेगा।