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इंदौर

पुलिस कमिश्नरी में पुलिस को नहीं मिलेंगे शस्त्र लाइसेंस, ये अधिकार रहेंगे

इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिएनर प्रणाली लागू करने जा रही है, लेकिन दूसरे प्रदेशों की तरह पूरे अधिकार नहीं दिए जाने की कवायद है।

इंदौरNov 27, 2021 / 08:26 pm

Faiz

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पुलिस कमिश्नरी में पुलिस को नहीं मिलेंगे शस्त्र लाइसेंस, ये अधिकार रहेंगे

इंदौर. कमिश्नर प्रणाली का जो फॉर्मेट भेजा गया है, उसमें कमिश्नर के साथ जॉइंट कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट और ज्वाइंट कमिश्नर साउथ वेस्ट रहेंगे। शहर की कमान डीसीपी यानी एसपी के हाथ में होगी। डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी ईस्ट, डीसीपी साउथ और डीसीपी वेस्ट का पद बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। एडिशनल डीसीपी यानी एडिशनल एसपी रैंक क्या अधिकारी के पास दो एसीपी रहेंगे और दोनों एसीपी के नेतृत्व में दो-दो थाने रहेंगे। जैसे एसीपी कोतवाली के पास कोतवाली और एमजी रोड थाना तो एसीपी मल्हारगंज के पास मल्हारगंज और सदर बाजार थाना होंगे।


डीसीपी हेड क्वार्टर के पास पुलिस लाइन, पेट्रोल ट्रेनिंग व आर्म्स रहेगा तो डीसीपी क्राइम के पास साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम ,वी केयर फार और संजीवनी, डीसीपी ट्रैफिक के पास पूरा शहर, डीसीपी इंटेलिजेंस के पास सिक्‍योरिटी, प्रोटोकॉल, कंट्रोल रूम, डॉयल 100, बम स्क्वॉड और डॉग स्ववॉड तो डीसीपी अजेके के पास महिला थाना, अजेके की कमान होगी। हालांकि, आखिरी तक इसमें कुछ बदलाव होने की पूरी संभावना है। 1990-91 में कटकटसपुर क्षेत्र में दो समुदाय में विवाद से हालात बिगड़ गए थे।

 

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ये होंगे बदलाव

सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधात्मक धारा 151, 110 व 114 लगाने के अधिकार दे रहे हैं लेकिन, शस्त्र लाइसेंस, मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई, फायर एनओसी जैसे अधिकार नहीं देने की चर्चा है।

 

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