
TRAI ने 6 केबल ऑपरेटर्स को दिया झटका, पांच दिन में नियमों का पालन करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( TRAI ) ने नियमों का उल्लंघन करने पर छह केबल टीवी ऑपरेटर्स को झटका देते हुए पांच दिनों के अंदर नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार यह केबल ऑपरेटर्स कंज्यूमर्स को अपना प्लान लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। जिसकी शिकायतें ट्राई को मिल रही थी। आपको बता दें कि ट्राई ने कंज्यूमर्स को राहत देते हुए आदेश दिया था कि अब कंज्यूमर को उन्हीं चैनल के चुकाने होंगे जिनको वो देखना चाहते हैं। यह नियम एक फरवरी से लागू हो गया था।
इन कंपनियों को दिया झटका
ट्राई ने मंगलवार को जीटीपीएल हैथवे, सिटी नेटवर्क, फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, डेन नेटवर्क्स, इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड ( IMCL ) और हाईवे डिजिटल को नोटिस जारी करते हुए नए टैरिफ आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। इन सभी ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत आई थी कि वो नियमों के खिलाफ सब्सक्राइबर को चैनल और पैकेज स्कीम देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और आज तक वो अपनी पसंद का पैकेज पसंद नहीं कर पा रहे हैं।
मिली है ट्राई को शिकायत
ट्राई ने कहा कि उसे उपभोक्ताओं की शिकायत मिली है कि जीटीपीएल हैथवे, सिटी नेटवर्क, फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड और डेन नेटवर्क उपभोक्ताओं को भुगतान की बिल रसीद नहीं दे रहे हैं। हैथवे डिजिटल के मामले में ट्राई ने पाया है कि यह टीवी चैनलों का एक पैकेज दे रहा है जिसमें फ्री-टू-एयर और पे चैनल दोनों हैं। ट्राई ने मामले में पाया है कि हैथवे डिजिटल ने उन ग्राहकों के चैनलों को काट दिया है, जिन्होंने बिना उनकी सहमति के एक वर्ष के लिए एडवांस भुगतान किया है। लेकिन ऑपरेटर्स केवल कंज्यूमर को एफटीए चैनल दिखा रहे हैं। इसके अलावा हैथवे डिजिटल सब्सक्राइबर वेबसाइट या कंपनी के टोल-फ्री नंबर से से अपनी पसंद के चैनलों को बदलवा नहीं पा रहे हैं। वहीं IMCL के सब्सक्राइबर्स ने ञ्जक्र्रढ्ढ से शिकायत की कि कंपनी सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से ओवरचार्ज कर रही है।
ट्राई ने यह दिए थे आदेश
ट्राई की ओर से केबल सेक्टर के लिए नए टैरिफ की घोषणा की थी। जिसमें उपभोक्ताओं को उन चैनलों का चयन करने में सुविधा हो सके जिन्हें वो देखना चाहते हैं और उन्हीं भुगतान करना चाहते हैं। यह नियम 1 फरवरी से प्रभावी हो गया था। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया था कि डीटीएच और केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं को केवल पूर्वनिर्धारित पैकेज में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।
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Updated on:
17 Apr 2019 12:48 pm
Published on:
17 Apr 2019 12:29 pm
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