
नकली सामान बेचने के आरोप में अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस, ये है पूरा मामला
नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन चल रहा है ऐसे में लोग सबसे पहला काम नया समान खरीदने का करते हैं। इसलिए ही त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियां एक से बढ़ एक ऑफर लेकर आती हैं। इन डिस्कांउट को देखकर लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी बड़े-बड़े डिस्कांउट को देखकर ऐसा ही कुछ करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले ये बात जरूर जान लें। दरअसल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंडियामार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नकली और अन-अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं।
डीसीजीआई ने कंपनियों को भेजा नोटिस
देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी डीसीजीआई ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित देश विदेश की कई नामी कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंपनियों से नकली और मिलावटी कास्मेटिक्स प्रोडक्ट बेचने के आरोप पर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं नोटिस में यह भी कहा गया है कि आरोप साबित होने पर कंपनियों पर उचित करवाई होगी।
ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिल रहे नकली प्रोडक्ट
ट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने 5-6 अक्टूबर को देश भर में छापा मारकर 4 करोड़ रुपए के नकली, मिलावटी और गैरकानूनी ब्यूटी प्रोडक्ट जब्त किये हैं। जब्त किये गए माल में क्रीम, ग्लुटोथिओन इंजेक्शन, हायलूरोनिक एसिड इंजेक्शन, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, बालों पर इस्तेमाल होने वाले हेयर सीरम, एंटी-हेयर लॉस सीरम और गोरा करने वाली क्रीम और प्रोडक्ट शामिल थे। पकड़े गए प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे थे। इनमें से कई तो ऐसे इंपोर्टेड ब्रांड हैं जो देश में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं।
नकली प्रोडक्ट से हो सकती है ये बीमारियां
ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने इन प्रोडक्ट को नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। ये कैमिकल इतने खतरनाक हैं कि इनसे स्किन इंफेक्शन, आंख की बीमारी, नाखूनों को नुकसान, स्किन और नाक की एलर्जी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं किडनी और लीवर तक भी फेल हो सकते हैं। फिलहाल इन कंपनियों को 10 दिन में नोटिस का जवाब देना है। बिना मंजूरी के ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री पर जुर्माना से लेकर जेल की सजा का प्रावधान है। इस मामले के सामने आने के बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट का कहना है कि कंपनी अवैध या नकली प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
Updated on:
24 Oct 2018 11:18 am
Published on:
24 Oct 2018 11:08 am
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