14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पासपोर्ट में अब ऐसे करवा सकते हैं ऐड्रेस से लेकर नाम तक को करेक्ट

पासपोर्ट में इस तरह के बदलाव करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, पढ़ें तरीका

2 min read
Google source verification

image

Amanpreet Kaur

Apr 21, 2016

Passport

Passport

नई दिल्ली। पासपोर्ट में अगर आपको किसी भी तरह का करेक्शन करवाना है तो अब इसके नियम आसान हो गए हैं। नए नियमों के तहत आप आसानी से पासपोर्ट पर अपने नाम, ऐड्रेस, वैवाहिक स्थिति, जन्म की तारी आदि में बदलाव करवा सकते हैं।

ऑनलाइन करें अप्लाई

पासपोर्ट में इस तरह के बदलाव करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगइन करें।

ऐसे बदलवाएं नाम

पासपोर्ट पर अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत छप गई है, या शादी के बाद आपका नाम या सरनेम बदल गया है या फिर नाम में कुछ नया जोडऩा या हटाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाएं।

1. आपको अपने नए नाम के डॉक्युमेंट के प्रूफ रखने होंगे। अगर आपके पास नए पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत है, तो उसे तुरंत पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवा दें। आपको फिर से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

2. http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/downloadEFormStatic इस लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म को ऑनलाइन भरके सेव करना होगा और इसी फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करना होगा।

3. http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/apptAvailStatus इस लिंक पर पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के समय फॉर्म, ओरिजनल डॉक्युमेंट और इनके साथ सेल्स अटेस्टेड कॉपी को पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका डॉक्युमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट घर पर पोस्ट के जरिए करेक्ट किया हुआ पासपोर्ट भेजेगा।

इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे - पुराना पासपोर्ट (ओरिजनल), पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, नया आईडी सर्टिफिकेट, नाम बदलने का गजटेड नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट (अगर शादी होने के बाद सरनेम या नाम बदलते हैं तो), कोर्ट ऑर्डर (अगर नाम में कुछ जोड़ते या हटाते हैं तो) और पैन कार्ड।

पता बदलने के लिए करें ये

1. पासपोर्ट रि-इश्यू करने के लि पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/downloadEFormStatic की इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म को ऑनलाइन भरके सेव करें और इसी फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करें। इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करना हेगा।

2. आपको अपने नए पते के डॉक्युमेंट के प्रूफ रखने होंगे।

3. http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/apptAvailStatus पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के समय फॉर्म, ओरिजनल डॉक्यूमेंट और इनके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को पासपोर्ट ऑफिस लेजाना होगा। इसके बाद आपका डॉक्युमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट घर पोस्ट के जरिए करेक्टेड पासपोर्ट भेजेगा।

इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे - पुराना पासपोर्ट, पानी का बिल या बिजली का बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट (अगर किराए के मकान में रहते हैं तो)

वैवाहित स्थिति में ऐसे करवाएं बदलाव

1 आपको पासपोर्ट रि-इश्यू करवाना होगा। इसके लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/downloadEFormStatic पर जाकर आवेदन करें। शादी के बाद अगर आपका सरनेम बदला है तो इसके लिए मिस्लेनियस सर्विस में जाकर फॉर्म-2 को भी डाउनलोड कर भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप उसको सबमिट करें, जिसके बाद पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपको वहां पर आने की तारीख और समय बता दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा।

इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे - आपको अपने पति या पत्नी के पहले दो और आखिरी दो पेज की सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो कॉपी देनी होगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ में पर्सनली पासपोर्ट ऑफिस भी जाना होगा, क्योंकि तभी आपके डॉक्युमेंट्स वेरिफाई हो पाएंगे। अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ में नहीं जाएंगे तो पासपोर्ट ऑफिस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है।

ये भी पढ़ें

image