
नई दिल्ली। गुड्स और सर्विस टैक्स पोर्टल पर कारोबारी अपनी डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के समय कारोबारियों ने अपनी डिटेल्स या कागजात गलत सबमिट किए हैं, तो सरकार सुधारने का मौका दे रही है। कारोबारी और ट्रेडर्स जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। दरअसल जीएसटी जब से लागू हुआ है तबसे कारोबारियों के लिए जीएसटीएन पोर्टल को लेकर कई तरह के संशय बने हुए हैं। लॉग इन से लेकर रिटर्न भरने तक की प्रक्रिया में कई कारोबारी गलत जानकारी भर देते हैं। जिस कारण वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। इसलिए आपको हम चरणबद्ध तरीके से बता रहे है कि अगर आपने कोई गलत जानकारी भरी है तो उसे ऐसे ठीक कर सकते हैं।
ऐसे करें डिटेल्स में सुधार
जीएसटी पोर्टल पर सर्विस पर क्लिक करें और फिर एप्लिकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पर क्लिक करें। पोर्टल आपसे लॉग इन करने के लिए कहेगा। अपना यूजरनेम और पासवर्ड डिटेल्स भरें। यहां आप अपनी डिटेल्स में जो भी सुधार करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। यहां आप अपनी डिटेल्स बदल कर सेव कर दें।
इनमें कर सकते हैं बदलाव
जीएसटी पोर्टल पर आप अपने कंपनी का दुकान का नाम, नाम की स्पैलिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, बैंक खाता की जानकारी, आईएसएससी कोड की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।
इन कागजातों में कर सकते हैं सुधार
आपने एनरोलमेंट के समय ये सभी डॉक्युमेंट जमा कराए होंगे। ये सभी डॉक्युमेंट ऑनलाइन सबमिट किए होंगे। आप इनमें भी सुधार कर सकते हैं। ये आपको दोबारा जेपीईजी और पीडीएफ फॉरमैट में ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। इनमें पार्टनरशीप डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमओयू, टैक्स पेड रिसिप्ट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेन्ट एग्रीमेंट, कन्सेन्ट लेटर, बैंक स्टेटमेंट (पास बुक का पहले पेज के साथ), फोटो आदि शामिल है। इस तरीकों से आप आसानी से पोर्टल पर भरी गलतियों को सुधार सकते हैं।
Updated on:
05 Oct 2017 11:13 am
Published on:
05 Oct 2017 11:09 am
बड़ी खबरें
View Allउद्योग जगत
कारोबार
ट्रेंडिंग
