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FSSAI ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब पैकेज्ड फूड नहीं कहलाएंगे जाएंगे प्रोसेस्ड

कंपनियों को फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआर्इ) ने बड़ा झटका दे दिया है। एफएसएसआर्इ ने अपने नियमों में बदलाव किया है। जल्द ही इसका इसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है।

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Saurabh Sharma

Nov 14, 2018

FSSAI

FSSAI ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब पैकेज्ड फूड नहीं कहलाएंगे जाएंगे प्रोसेस्ड

नर्इ दिल्ली। देश में पैकेज्ड फूड का चलन काफी बढ़ गया है। कर्इ कंपनियां अपने आइटम को बेचने आैर ब्रांडिंग करने के लिए पैकेज्ड फूड के पैकेट पर नेचुरल, फ्रेश, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, प्योर, ऑथेंटिक, जेनुइन और रियल भी लिखती है। लेकिन एेसी कंपनियों को फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआर्इ) ने बड़ा झटका दे दिया है। एफएसएसआर्इ ने अपने नियमों में बदलाव किया है। जल्द ही इसका इसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है। जिसमें कहा गया है कि कंपनियां एेसे शब्दों इस्तेमाल तभी कर पाएंगी जब सामान को धोने, छीलने, ठंडा करने और छंटाई करने के अलावा किसी और तरीके से प्रोसेस ना किया गया हो। साथ ही उनकी ऐसी प्रोसेसिंग न हुर्इ हो, जिनसे उनकी मूल तत्व बदल जाएं।

कुछ एेसे होंगे नियम
एफएसएसआर्इ के अनुसार जो कंपनियां नैचरल, फ्रेश, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, प्योर, ऑथेंटिक, जेनुइन और रियल शब्दों का इस्मेमाल करेंगी तो उन्हें यह बात क्लीयर करनी होगी कि उन्होंने यह सिर्फ अपने ब्रांड आैर ट्रेडमार्क के लिए इनका इस्तेमाल किया है ना कि प्रोडक्ट के बारे में। देश की जानी मानी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रवक्ता के अनुसार इंडिया में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स में सुधार के लिए एफएसएसआर्इ के प्रयासों का कंपनी समर्थन करती है। वहीं दूसरी आेर कंपनियां अपने उत्पदों का प्रचार कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं कर सकतीं। वे हेल्दी लाइफस्टाइल की अहमियत को कम दिखा नहीं सकतीं। वहीं दूसरी आेर फूड कंपनियां एड और प्रमोशंस में न्यूट्रिशन क्लेम, नॉन एडिशन क्लेम, हेल्थ क्लेम, डाइट गाइडलाइंस या हेल्दी डाइट संबंधी क्लेम और कंडिशनल क्लेम सहित दावों का भी रेग्युलेशन में क्राइटेरिया दिया गया है।

होगी सख्त कार्रवार्इ
नए नियमों के अनुसार फूड कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दूसरे मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स के दावे को कमतर बताने वाले एड की परमीशन नहीं मिलेगी। जो कंपनियां भ्रामक दावों या विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवार्इ की जाएगी। एफएसएसआर्इ के सीईओ पवन अग्रवाल के अनुसार फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस, 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मंजूरी मिल गई है। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा।