
नर्इ दिल्ली। अगले माह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपने पिता के नाम की जगह अपने माता का नाम लिखवा सकते है। इससे पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर पिता या पत्नी का नाम लिखवाने का नियम था। फिलहाल इस व्यवस्था को दिल्ली में ही लागू किया गया। दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग के इस कदम की काफी सराहना कि जा रही है। दिल्ली पहला एेसा राज्य होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस पर पिता के जगह माता के नाम लिखवाने का विकल्प देगा।
जेंडर इक्वाॅॅॅलिटी के लिए हाेगा महत्वपूर्ण कदम
दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, देश में जेंडर इक्वाॅॅॅलिटी को लेकर ये एक बड़ा कदम है आैर हम अप्रैल में इस व्यवस्था की शुरूआत करने की तैयारी में है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो कुछ कारणों से अपने पिता का नाम नहीं बताना चाहते है या फिर जिनके सिंगल पेरेंट है। हम अपने साॅफ्टवेयर में बदलाव कर रहे हैं आैर उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते तक हम इसके लिए तैयार हो चुके होंगे।
प्रति वर्ष दिल्ली में चार लाख लाइसेंस होते है जारी
दिल्ली सरकार द्वारा किया गया ये बदलाव एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपर्ण पहचान पत्र के तौर पर भी प्रयोग होता है। दिल्ली में कुद 13 क्षेत्रिय ट्रांसपोर्ट आॅफिस हैं। इन कार्यालयों से प्रति दिन लगभग 1600 पर्मानेंट लाइसेंस इश्यू किया जाता है। लगभग चार लाख लाइसेंसे प्रति वर्ष जारी किया जाता है, वहीं एक लाख लाइसेंस किन्ही कारणों से रद्द कर दिए जाते हैं।
पोसपोर्ट नियमों में हुआ था बदलाव
साल 2016 में पासपोर्ट के लिए भी कुछ इसी तरह के बदलाव किए गए थे। 2016 में ही दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि, यदि कोर्इ व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा तो उसमें केवल माता का नाम देना भी पर्याप्त है। खासकर उन मामलों में जहां सिंगल पेरेंट है।
Updated on:
25 Mar 2018 02:08 pm
Published on:
25 Mar 2018 02:03 pm
बड़ी खबरें
View Allउद्योग जगत
कारोबार
ट्रेंडिंग
