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GST को लेकर Samsung ने किया बड़ा घोटाला, मिला कानूनी नोटिस

सैमसंग इंडिया को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-प्रॉफिटीयरिंग (डीएजीपी) ने जारी किया नोटिस। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं पहुंचाने का लगा आरोप। नोटिस कंपनी के केवल एक ही टीवी सेट्स के मॉडल से संबंधित है।

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Samsung India

GST को लेकर Samsung ने किया बड़ा घोटाला, मिला कानूनी नोटिस

नई दिल्ली।सैमसंग इंडिया (Samsung India ) को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-प्रॉफिटीयरिंग ( DAGP ) ने नोटिस जारी किया है। सैमसंग इंडिया पर आरोप लगा है कि कंपनी ने जीएसटी ( Goods and Services Tax ) से मिलने वाले फायदे को ग्राहकों को नहीं पहुंचाय है। कंपनी पर आरोप लगा है कि टीवी सेट्स पर जीएसटी कटौती के बाद भी इसका फायदा ग्राहकों को फायदा नहीं पहुंचाया गया।


पिछले साल की गई थी जीएसटी दरों में कटौती

पिछले साल दिसंबर माह में जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) ने 32 इंच तक की स्क्रीन वाले टीवी सेट्स पर लगने वाले जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया था। जीएसटी दरों में इस कटौती को 1 जनवरी 2019 से लागू भी कर दिया गया। इसके पहले 26 इंच तक की स्क्रीन वाले टीवी सेट्स पर ही 18 फीसदी का टैक्स लगा था।

सैमसंग ने दी सफाई

जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत काम करने वाली इस एंटी-प्रॉफिटीयरिंग बॉडी ने कंपनी से सेल्स संबंधित कागजातों के बारे में भी जानकारी मांगी है। सैमसंग इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, "1 जनवरी 2019 से लागू हुए जीएसटी दरों में कटौती के हिसाब से ही हमने कीमतों को घटाया है। इस मामले पर हम डीएजीपी का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"


क्या है नियम

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस कंपनी के केवल एक ही टीवी सेट्स के मॉडल से संबंधित है। बहुत जल्द ही कंपनी इस मामले पर अपना जवाब देगी। टैक्स दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के सेक्शन 171 का उल्लंघन है। कंपनियों के पास दूसरा विकल्प इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। इस एजेंसी का काम जीएसटी के तहत टैक्स चोरी की जांच करना और जरूरी सबूत जमा करना है।

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