
नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया है कि बैंक खातोंं को 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हैं। जबकि मोबाइल से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 6 फरवरी कर दिया गया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि, सभी कंपनियों और बैंको को आधार लिंक करने के लिए अंतिम तारीख के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे की ग्राहकों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच आधार कार्ड से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा हैं।
आधार पर दायर हुआ था कई याचिका
पिछले कुछ महीनों मेें आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक खाते से लिंक करने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद, कई लोगों ने इसके अनिवार्यता पर सवाल खड़े करते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं। कुछ याचिकाओं में तो आधार के बायोमेट्रिक प्रणाली से जुड़े खामियों के बारे मे जिक्र है। इसके बाद से ही आधार पर कई सवाल उठने लगे थे। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा हैं। अब सरकार की कोशिश होगी की इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही से पारित करवाया जाए।
आधार पर साइबर का कोई खतरा नही
साइबर सुरक्षा पर खड़े सवालों पर केन्द्र सरकार ने कहा है कि, कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ रहा है लेकिन फिलहाल आधार ये इससे जुड़े किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना अभी तक सामने नहीं आया हैं। बता दें कि आधार को मोबाइल और बैंक खाते से लिंक करने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों के एक बेंच का गठन किया था। कोर्ट ने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए वजह भी पूछा था।
Published on:
03 Nov 2017 02:39 pm
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