
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए देना होगा आधार, सिर्फ 5000 रुपए का सामान ही मंगवा सकेंगे
नई दिल्ली। अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पंसद है तो सरकार आपके लिए बुरी खबर लेकर आई है। दरअसल ई-कॉमर्स कंपनी के बाद सरकार ग्रहकों के लिए भी नए नियम बनाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जल्द ही आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं हर आधार नंबर पर सिर्फ 5000 तक का ही सामान मंगवाया जा सकेगा।
सरकार बदलने जा रही नियम
सरकार ने नियमों में बदलाव करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सरकार विदेश से आने वाले सामान को जांच के दायरे में लाना चाहती है। सरकार की खासतौर पर मजर चीन से आने वाले कंसाइनमेंट्स पर है। बहुत-सी चीनी कंपनियां टैक्स से बचने के लिए अपने सामान को गिफ्ट के तौर पर भारत भेजती हैं। इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार कई योजना बना रही है। इसलिए ही सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी में हैं। जिनके जरिए एक आधार कार्ड पर सिर्फ 5000 रुपए तक के इंपोर्टेड गिफ्ट मंगाए जा सकेंगे।
सरकार लाने जा रही है नए नियम
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार सिर्फ इन्हीं दो नियमों को लाने पर विचार नहीं कर रही है। बल्कि सरकार इन नियमों के अलावा भी कई और नियम बनाने के बारे में सोच रही है। ग्राहक ग्राहक किसी भी तरीके से KYC पूरा करके विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों से इंपोर्टेड गिफ्ट्स मंगवा सकेंगे। हाल ही में डीआईपीपी ने रिवेन्यु विभाग से कहा था कि वह गिफ्ट के तौर पर आने वाले कंसाइनमेंट की स्रोत लोकेशन का पता लगाएं, जिससे किसी तरह की संदेहास्पद गतिविधि को पहले ही राेका जा सके।
चीनी कंपनियां ऐसे उठा रही फायदा
चीनी कंपनियां अपने माल को भारत में गिफ्ट के तौर पर मांगती है। इसके बाद इन सामानों के बेहद ही सस्ते दामों पर भारत में भेज देती है। चीनी कंपनियों की इस चाल के कारण भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बाजारों में चीनी सामान सस्ता होने के कारण भारतीय रिटेलर्स का सामान ग्राहक कम खरीदते हैं। जिसकी वजह से भारतीय रिटेलर्स को भारी नुकसान हो रहा है। चीनी साइट्स पर मिलने वाला सामान न सिर्फ भारतीय ई-कॉमर्स साइट्स से 50-60 फीसदी सस्ता है, बल्कि सरोजिनी नगर जैसे बाजारों की तुलना में भी काफी सस्ता रहता है। आपको बता दें कि भारतीय कानून के तहत विदेश से भारत में रहने वाले लाेगों के पास भेजे जाने वाले 5,000 रुपए की कीमत तक के तोहफों पर कस्टम व अन्य चार्ज नहीं लगता है। इतना ही नहीं इन आइटम्स पर कोई GST भी नहीं लगती है। चीनी कंपनियां इसी कानून का जमकर फायदा उछा रही हैं।
Published on:
04 Jan 2019 03:35 pm
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