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कोरोना काल में स्कूल जा रहा बच्चा तो देनी होगी पूरी फीस

locationजबलपुरPublished: Dec 25, 2020 03:59:45 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश

कोरोना काल में स्कूल जा रहा बच्चा तो देनी होगी पूरी फीस

कोरोना काल में स्कूल जा रहा बच्चा तो देनी होगी पूरी फीस

जबलपुर. कोरोना काल में अब अगर किसी का बच्चा स्कूल जाने लगा है तो संबंधित अभिभावक को पूरी फीस जमा करनी होगी। ऐसा निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी विद्यार्थी शिक्षण शुल्क अदा नहीं करते हैं उन्हें आगामी कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाए। इस आदेश को अमल में लाने के लिए विभाग ने सभी गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को फीस जमा करने को कहा है।
उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग केके द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षकों को वेतन भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। शासन ने कोरोना संक्रमण दौर में सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने की छूट दी थी। साथ ही चेताया था कि स्कूल प्रबंधन शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं वसूल सकते। ऐसे में निजी स्कूल प्रबंधन के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया था। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि ज्यादातर बच्चों के अभिभावक शिक्षण शुल्क का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान मुश्किल हो रहा है। निजी स्कूल संचालक इस मामले में न्यायालय भी गए थे जहां से उन्हें राहत मिली। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि निजी स्कूल, शिक्षण शुल्क का भुगतान एक मुश्त अथवा किश्तों में ले सकते हैं। ऐसे में अब शासन ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिस विद्यार्थी का शिक्षण शुल्क नहीं जमा होगा उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये आदेश सभी कक्षाओं के लिए लागू होगा।
विभाग ने 15 दिसंबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ की है। ऐसे में स्कूल भी नियमित खुल रहे है। स्कूलों में अन्य गतिविधियां भी हो रही हैं। लिहाजा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्कूलों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त फीस लेने की भी छूट है। वे जनवरी 2021 से संत्रात तक की अवधि तक फीस ले सकते हैं।
निजी स्कूलों ने स्टॉफ के वेतन का हवाला देकर ही फीस वसूली के लिए राहत का आदेश हासिल किया है। ऐसे में शासन ने साफ किया है कि स्कूल के सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान करना होगा। बहुत संकट होने पर भी 20 फीसद से ज्यादा की वेतन कटौती न हो। काटा गया वेतन भी कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को किश्तों में वापस लौटाया जाए।
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