पुलिस के अनुसार भानतलैया में यह फड़ सालों से चल रहा है. जो कि एक कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर के संरक्षण में चल रहा है। छापे के दौरान कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर, सोनू सोनकर को भी हिरासत में लिया गया। फड़ के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे मिले हैं। इसकी डीवीआर जप्त कर ली गई है। मौके पर कई थाना पुलिस की टीमें अलग-अलग वाहन से पहुंची थीं। कांग्रेस नेता के कथित कार्यालय आसपास के क्षेत्र को घेर कर जांच की गई।
उक्त जुआ घर राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर, गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर एवं सोनू उर्फ महेन्द्र सोनकर के संयुक्त स्वामित्व एवं संरक्षण में चलाना पाया गया । आरोपी सोनू उर्फ महेन्द्र सोनकर पिता राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर उम्र 35 वर्ष निवासी . भानतलैया थाना हनुमानताल तलाशी ली गयी जो आरोपी कमर में एक देशी पिस्टल मय मैग्जीन, 05 नग जिन्दा कारतूस के रखे मिला जिसे जप्त करते हुये आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट की कार्यवाही की गयी।
सोनू सोनकर से सघन पूछताछ की गयी तो सोनू उर्फ महेन्द्र सोनकर पिता राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर निवासी भानतलैया ने बताया कि एक अलग कमरे में एक कार्बाइन गन एंव 12 बोर की बंदूक रखी हुई है तथा 1 देशी रिवाल्वर साथी रजनीश वर्मा के पास है एवं अन्य कई हथियार अपने बडे भाई गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर के पास होना बताया। गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर को घेराबंदी कर पकडा गया, जो कमर में एक देशी पिस्टल जिसकी मैग्जीन में 5 राउंड लोड थे खोंसे हुये मिला, जिसे जप्त करते हुये सोनू सोनकर एवं गज्जू सोनकर की निशादेही पर कमरे में रखे एक लोहे के बक्से से 2 देशी 9 एमएम कार्बाईन, दो 12 बोर डबल बैर बंदूक, 2 सपोर्टटिंग राईफल, 2 पिस्टल, 1 देशी रिवाल्वर, एक 4.5 एम.एम. रिवाल्वर, 5 एयर गन, तथा 19 मैग्जीन, एवं विभिन्न बोर के 1478 राउंड जप्त किये गये, रजनीश वर्मा के घर पर दबिश दी गयी, जो घर से फरार मिला, तलाशी के दौरान घर के बाहरी कमरे से एक देशी रिवाल्वर जिसमे 1 कारतूस लोड था रखी मिली जिसे जप्त किया गया। वहीं गज्जू सोनकर एवं इसके पिता राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर के सामुहिक कब्जे के मकान मे दबिश देकर तलाशी लेते हुये घर के अंदर स्टील के 2 फरसा, 1 खडग, 1 बका, 1 छोटी कुल्हाड़ी, एवं जंगली जानवर की 2 सींग के टुकडे जप्त करते हुये सोनू उर्फ महेन्द्र सोनकर, गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर, राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर, रजनीश वर्मा के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39, 51 के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त हथियार कैसे और कहाॅ से प्राप्त किये के सम्बंध मे पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड पर लिया जा रहा है।