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कांग्रेस नेता राजू मिश्रा व कुक्कू पंजाबी की रेलवे के ठेके को लेकर हुई थी हत्या

कांग्रेस नेता राजू मिश्रा व कुक्कू पंजाबी की रेलवे के ठेके को लेकर हुई थी हत्या  

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जबलपुर . जिला अदालत के न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की कोर्ट ने सोमवार को शहर के कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी जबलपुर निवासी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैयद सद्दाम का दोष सिद्ध पाया। चारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, सतीष उर्फ विनय यादव, पीयूष पांडे व मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। भोला उर्फ आनंद पांडे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अन्य आरोपी विजय यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था।

सात साल पहले हुई थी हत्या, जिला अदालत का फैसला

दोहरे हत्याकांड में चार हत्यारों को दोहरा आजीवन कारावास

अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। दरअसल, यादव कॉलोनी निवासी विजय यादव और राजू व कुक्कू के बीच रेलवे के ठेके को लेकर रंजिश थी। वर्चस्व को लेकर भी दोनों में तनातनी चल रही थी।

जाल बिछाकर वारदात

पुलिस के अनुसार चार जनवरी, 2017 को रसल चौक पर विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ मिले। यहां कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई। विजय यादव के मोबाइल पर फोन आया कि परिजात बिल्डिंग के सामने कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा खड़े हैं। विजय यादव, सैयद सद्दाम, सौरभ और मोनू सबलोक कार से व आदेश सोनी, अनुराग सिंह, हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, बिन्नू विश्वकर्मा और भोला उर्फ आनंद तीन बाइक से वहां पहुंचे।

कोतवाली में केस दर्ज

कुम्भारे हेल्थ कल्ब के सामने कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा बात कर रहे थे। अभियुक्त सैयद सद्दाम ने कार से अन्य लोगों को उतारा और विजय यादव के घर चला गया। इसके बाद आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, बिन्नू विश्वकर्मा, आदेश सोनी, विजय यादव, मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक और सौरभ ने पिस्टल से कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा पर दनादन फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। थाना कोतवाली में केस दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। कोर्ट ने चार हत्यारों को सजा सुनाने के साथ तीन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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