
Valsad session court decision: मासूम बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कैद
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि आगामी सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता की प्रचलनशीलता के बिन्दु पर विचार किया जाएगा। यह विचार करना होगा कि इस तरह की मांग जनहित याचिका में की जा सकती है अथवा नहीं? मामले की सुनवाई जनवरी में करने का निर्देश दिया गया।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार देश के सभी राज्यों के हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होना चाहिए। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लाइव टेलीकास्ट व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुए। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट को इस बारे में अपना प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हाईकोट तैयार हो तो सरकार को यह व्यवस्था लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। प्रस्तव से जुड़े दस्तावेज संलग्न किए गए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी तारीख पर याचिका की मेंटनेबलिटी पर विचार करने का निर्देश दिया।
Published on:
30 Nov 2019 09:41 pm

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