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जबलपुर। शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने के कारण एनजीटी के आदेश पर जिले में नगर निगम सीमा और केंट क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बुधवार शाम को इस सम्बंध में आदेश जारी किए।
एनजीटी का आदेश : जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
शहर में नहीं होगी पटाखों की बिक्री, उपयोग पर भी रोक
आदेश के बाद पुलिस ने शहर की पटाखा दुकानों को बंद करा दिया। इससे व्यापारी आक्रोशित हो गए। कुछ कारोबारी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय भी पहुंच गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पटाखों के विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने बताया कि एनजीटी ने उन शहरों में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां पिछले वर्ष नवंबर में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब थी। पिछले वर्ष नवंबर में जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 था, इस वर्ष एक से दस नवंबर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 249 रहा। एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुसार पटाखों के विक्रय और उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि में जिले में नगर निगम सीमा एवं केंट बोर्ड के अंतर्गत सभी प्रकार के पटाखों के विक्रय के लिए स्वीकृत स्थाई व अस्थाई अनुज्ञप्तियां निलम्बित रहेंगी। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
Updated on:
12 Nov 2020 01:03 pm
Published on:
12 Nov 2020 12:59 pm

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