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बिजुरी नगर पालिका के चुनाव हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन

नोटिस जारी कर मांगा जवाब  

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Jharkhand News: 15 people sentenced to death by Jharkhand court for killing jail inmate

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिका के चुनाव याचिका के अंतिम निराकरण के अधीन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, अनूपपुर कलेक्टर एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। भाजपा पार्षद मुकेश जैन की ओर से याचिका दायर की गई । अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी व अन्य ने तर्क दिया कि बिजुरी नगर पालिका का अंतिम बार 1996 में परिसीमन किया गया था। तब से आज तक वार्डों का परिसीमन नहीं किया गया। जिससे वार्डाें की आबादी में एक बड़ा अंतर आ गया । इस बारे में बिजुरी नगर पालिका ने सर्वसम्मति से वार्डों का नवीन परिसीमन कराने का निर्णय लिया। नवीन परिसीमन की प्रक्रिया अनूपपुर कलेक्टर ने पूरी कर 15 वार्डों के स्थान पर 20 नए वार्डों का निर्धारण किया । परंतु नगर पालिका परिषद के आगामी चुनावों में पुराने 15 वार्डों के आधार पर ही आरक्षण कर नए चुनाव कराए जा रहे हैं। जिससे उन वार्डों के निवासियों के समक्ष गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है , जिनकी आबादी पहले से अत्याधिक है। तर्क दिया गया कि उन्हें वार्ड की जनसंख्या अधिक होने के आधार पर पर्याप्त मात्रा में आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिका के चुनाव याचिका के अंतिम निराकरण के अधीन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, अनूपपुर कलेक्टर एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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