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व्यवसायिक शिक्षकों को कर रहे थे अनुभव के नाम पर अपात्र , हाईकोर्ट ने रोक लगाई

- कोर्ट के आदेश के बाद, शासन ने भर्ती योजना को निरस्त किया

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जबलपुर। अभी कुछ समय पहले ही व्यवसायिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। दरअसल आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी व्यवसायिक शिक्षकों को वापस सेवा में लेने के निर्देश दे दिए, वहीं लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी मनमाने नियम लागू करके व्यवसायिक शिक्षकों को अपात्र घोषित कर रहे हैं।

ज्ञात हाे कि दिनांक 17/07/21 काे जारी आयुक्त लोक शिक्षण ने पूर्व से कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों के स्थान पर नवीन व्यवसायिक शिक्षक भर्ती की योजना के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद, शासन ने भर्ती योजना को निरस्त कर, पूर्व से कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों के दस्तावेज योग्यता के आधार पर सत्यापन कर नियुक्ति देने का निर्णय लिया।

दरअसल रजनी पटेल, कुलदीप तिवारी, आकांशा पांडे, अभिषेक परिहार,राहुल शर्मा, दीपक, योगेश, रोहित पवार, अशोक ठाकुर, सुबोध राजपूत, नैना, रवि शंकर, कृष्णकांत परमार, विश्वजीत सिंह,सरिता मालवीय, अब्दुल वारिश, रामेश्वर, ओमकार, इंतेयाज़, शबाना परवीन, मीणा यादव, मीनाक्षी पारे, प्रतुल, शालू, आशा मालवीय, प्रीती चतुर्वेदी, गणेश कुमार, रिषभ, नरेश, आजाद हज़ारी, लालजी बैस, दीपा, प्रवेश, आयुष मिश्रा, मयंक श्रीवास्तव, सोनम, मनोज राहंगडाले, सत्येंद्र डहेरिया, जितेंद्र, हीरेन्द्र पारधी, अनिल, सुनील, सक्षम लखेरा, चंद्र शेखर,शैलेन्द्र चौरसिया विभिन्न जिलों में व्यवसायिक शिक्षक के रूप में वर्ष 2017, 2019 और उसके बाद से कार्य कर रहे हैं।

डाक्यूमेंट्स अनुवीक्षण के समय अनुभव की कमी के आधार पर व्यवसायिक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अपात्र किया जा रहा था। ऐसे में पीड़ितों ने उच्च न्यायालय, जबलपुर की शरण ली गई थी। जिस पर उनकी ओर से उनके वकील, ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखते हुए कहा कि, सत्यापन दिनांक को याचिकाकर्ता के पास एक वर्ष शैक्षणिक अनुभव था।

ऐसे में व्यावसायिक शिक्षकों को अपात्र किया जाना, शासन के द्वारा कोर्ट के समक्ष दिए गए हलफनामा के विरुद्ध है। अतः व्यवसायिक शिक्षकों को सेवा से पृथक करने पर रोक लगाई जाए। उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर, याचिका में शामिल व्यवसायिक शिक्षकों के सेवा से पृथक करने पर रोक लगाते हुए, शासन को तलब किया है।