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यात्री बसों में लगाने होंगे जीपीएस
परिवहन विभाग मप्र मोटरयान अधिनियम १८८ की धारा ७७ में यात्री बसों को परमिट जारी करने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। ऐसे में सभी यात्री बसों में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशन सिस्टम) के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। चालक-परिचालक को रखने से पहले पुलिस से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र लेना होगा और उसे परमिट जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
स्कूल बसों के नियमों में भी बदलाव
पुरानी यात्री बसों का स्कूल वाहन के तौर पर परमिट लेने वालों की मनमानी पर भी रोक लगाने की तैयारी है। अब १५ साल पुराने वाहन यात्री या स्कूल वाहन के तौर पर नहीं संचालित हो पाएंगे। वहीं स्कूल बसों की रफ्तार अब ४० किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।
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वाहन स्वामी को ये करना होगा
– आरटीओ या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर मूल आवेदन प्रस्तुत करने सम्बंधी शपथ पत्र देना होगा।
– मूल आवेदन खो जाने या नष्ट हो जाने पर थाने में सूचना देनी होगी।
– तय फीस लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर में स्कैन अभिलेखों की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
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