
अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)
जबलपुर. अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के बाबत दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान किया जाए। इसके लिए अदालत ने चार महीने की मोहलत भी दी है।
न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं (अंशकालिक कर्मियों सिहोरा निवासी राजेन्द्र लाल व अनुज धुर्वे ) की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता अंशकालिक सफाईकर्मी हैं। उसे शुरुआत में चार हजार मासिक दिया जा रहा था, अब पांच हजार मासिक दिया जा रहा हैं जबकि नियमानुसार उसे कलेक्टर दर से वेतन मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने नियुक्ति के समय यह व्यवस्था दी थी, जिसका पालन नहीं हो रहा। ऐसे में याचिकाकर्ता को न्याय की खातिर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ताओं को राहत दे दी।
Published on:
15 Dec 2020 03:24 pm
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