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बड़ी खबर: शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह को MP हाईकोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे Kartikey Singh को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कार्तिकेय को अपना जवाब पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

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High Court Issues Notice to Shivraj Singh Chouhan son Kartikey Singh MP News

High Court Issues Notice to Shivraj Singh Chouhan son Kartikey Singh (फोटो- Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर एमपी हाईकोर्ट से शुक्रवार शाम बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान (Kartikey Singh Chouhan) को एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए कार्तिकेय को 2 हफ्ते का वक्त दिया है।

यह मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि (Rahul Gandhi Defamation Case) के मामले से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में कार्तिकेय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। कुछ दिन पहले इसी मामले में राहुल गांधी द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट के समन पर एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने मंगवाए सारे रिकार्ड्स

एमपी हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े जो भी रिकार्ड एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के पास थे उन्हें अपने पास मंगवाया है। इसमें केस की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी आर्डर कापी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को रखा गया है।

क्या है पूरा मानहानि विवाद?

साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में चुनाव प्रचार करने आए राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स मामले में जोड़ दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में अपने बयान का खंडन किया था लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया था। इसी बात को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान ने उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस तथागत याज्ञनिक कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की याचिका के बाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई है।

कब-कब क्या-क्या हुआ?

  • 30 अक्टूबर 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी एमएल कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया।
  • 27 फरवरी 2025 को भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामला दर्ज करते हुए राहुल गांधी को पहला समन भेजकर 9 मई 2025 को अदालत में पेश होने को कहा।
  • 9 मई 2025 को राहुल गांधी समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए।
  • 10 मई 2025 को राहुल गांधी के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और दूसरा समन जारी कर 28 अगस्त 2025 को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा।
  • 3 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी ने भोपाल एमपी एमएल कोर्ट से मिले समन को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
  • अब एमपी हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। यही नहीं, भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट में पास रखे मामले के रिकॉर्ड को भी अपने पास मंगवाया है।