हाईकोर्ट ने खारिज की पराजित कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह की चुनाव याचिका
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के खिलाफ पराजित प्रत्याशी प्रमिला सिंह की गवाही का अवसर समाप्त करने के बाद मंगलवार को उनकी चुनाव याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की ही गवाही न होने से याचिका की सुनवाई अर्थहीन है।
यह है मामला
शहडोल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं प्रमिला सिंह ने यह चुनाव याचिका शहडोल से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की है। याचिका में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की गड़बड़ी सहित अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हिमाद्री सिंह के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आग्रह किया गया। प्रकरण में याचिका के वाद बिंदु 24 सितम्बर 2019 को निर्धारित किए गए। 14 अक्टूबर को दोनों पक्षों की ओर से गवाहों की सूचियां कोर्ट में पेश की गईं। पांच नवम्बर को गवाही के लिए याचिकाकर्ता प्रमिला सिंह हाजिर नहीं हुईं। उनकी ओर से बीमार होने का हवाला दिया गया। 13 नवम्बर को फिर याचिकाकर्ता की ओर से बीमारी के नाम पर जिला अस्पताल शहडोल की रिपोर्ट पेश कर गैरहाजिरी के लिए माफी मांगी गई। कोर्ट ने इसकी जांच कराकर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। लेकिन, अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने उनसे इस सम्बंध में सम्पर्क नहीं किया।