
Education department grade-pay
MP News: शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आदेश या उसके संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लाभ से वंचित करने को अनुचित करार देते हुए 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता संतोष भलावे, बसंतराम मरावी, योगेश चिले और दीप्ति हनवत व्याख्याता थे। उन्हें शैक्षणिक ग्रेड वेतन का लाभ दिया, पर सितंबर 2017 में एआइसीटीई की नई अधिसूचना 2016 का हवाला देकर प्राचार्य ने ग्रेड पे वापस ले लिया। एआइसीटीई की अधिसूचना में ग्रेड पे की पात्रता के लिए सेवा अवधि को 6 से बढ़ाकर 9 साल कर दिया।
तकनीकी शिक्षा आयुक्त ने प्राचार्य के आदेश को बरकरार रखा तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पीठ ने फैसले में कहा, 2016 की अधिसूचना का सिर्फ भावी प्रभाव है, जैसा पहले तय किया जा चुका है। उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
Published on:
23 May 2025 10:44 am
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