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जबलपुर। हाई कोर्ट ने एनएचएम (नेशनल हैल्थ मिशन) की पूर्व डायरेक्टर छवि भारद्वाज को तलब किया है। दरअसल यह मामला अवमानना से जुड़ा हुआ है। पूर्व डायरेक्टर छवि भारद्वाज के साथ ही हाई कोर्ट ने शिवपुरी व नर्मदापुरम के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों जिनमें अर्जुन लाल शर्मा और दिनेश कौशल शामिल हैं, के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही इन दोनों अधिकारियों को आगामी सुनवाई तिथि पर हाजिरी सुनिश्चित कराने को कहा गया हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होनी है।
फरियादी की याचिका
दरअसल नर्मदापुरम जिला अस्पताल में सेवामुक्त करने को स्टाफ नर्स जितेन्द्र गुप्ता और शिवपुरी अस्पताल में कार्यरत राकेश गौतम, वाजिद अली खान व रामनिवास नागर ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को बहाल करें और उन्हें सभी अपेक्षित लाभ भी दें। वहीं आदेश का पालन न होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई, जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखा।
बहाल किया पर लाभ नहीं दियाः
उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन ने याचिकाकर्ताओं को बहाल तो कर दिया, लेकिन अपेक्षित लाभ आज तक नहीं दिए गए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि नर्मदापुरम व शिवपुरी सीएमएचओ को नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने न तो आदेश का पालन किया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। यह मामला पिछले पांच साल से लंबित है। ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा कि एमएचएम की डायरेक्टर की भी यह जिम्मेदारी थी कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में यह रवैया अवमाननाकारक है।
Published on:
16 Mar 2023 09:37 pm

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