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अयाची का 30 को रिटायरमेंट, अब तक चालान पेश नहीं, महामारी फैलाने का प्रकरण है दर्ज

आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी फैलाने का दर्ज है प्रकरणहोटल संचालक पर फुटेज मिटाकर साक्ष्य छिपाने का अलग से है मामला दर्ज30 को सेवानिवृत्त होने वाले अपर आयुक्तअयाची के खिलाफ जांच में हीलाहवाली!

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rakesh ayachi case

जबलपुर। जिला दंडाधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर बिनी अनुमति लिए होटल में रिसेप्शन करने वाले नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के खिलाफ पुलिस की जांच पूरी हो गई है। पुलिस को चालान पेश करने से पहले अभियोजन स्वीकृति के लिए जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेनी है। पुलिस का दावा है कि इसका प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, पेश करना बाकी है। 30 अगस्त को अयाची को रिटायर होना है। पुलिस की जांच जिस धीमी गति से चल रही है, उससे संकेत है कि रिटायरमेंट से पहले कोई अनुमति लेने को लेकर गम्भीर नहीं है।

राकेश अयाची और होटल संचालक नीटू भाटिया पर शुरू से पुलिस प्रशासन मेहरबान है। पहले कोरोना बम का विस्फोट करने पर कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई। मामला तूल पकडऩे के बाद भोपाल के आदेश पर अधिकारियों को प्रकरण दर्ज करना पड़ा। 26 जुलाई को एफआइआर दर्ज होने के एक महीने बाद भी पुलिस चालान पेश करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई। पुलिस का तर्क है कि प्रकरण दर्ज होने के 90 दिनों की अवधि में चालान पेश करने का प्रावधान है।

गिरफ्तारी से बचाने का खेल
अयाची को पुलिस ने गम्भीर धाराओं में प्रकरण दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी कर जेल भेजने का प्रावधान भले ही न हो, लेकिन गिरफ्तारी कर थाने से जमानत देने का प्रावधान है। पुलिस ने इस प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया। पुलिस ने बीच का रास्ता निकालते हुए अयाची और होटल संचालक को 41(1) का नोटिस रिसीव करा दिया। इसका आशय है कि जब कोर्ट बुलाएगी तो पेश हो जाएंगे। पुलिस शादी और रिशेप्सन से सम्बंधित वीडियो और फोटो जब्त कर चुकी है।

ये है मामला
राकेश अयाची ने बेटी की शादी के बाद होटल में रिसेप्शन दिया था। बिना अनुमति इस आयोजन में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हुए। शादी और रिसेप्शन में शामिल हुए और उनके परिवार के 80 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले। दबाव बढऩे पर 13 जुलाई को पुलिस ने सिर्फ धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया। मामला तूल पकडऩे पर 26 जुलाई को प्रकरण में अपर आयुक्त राकेश अयाची और होटल संचालक नीटू उर्फ संजय भाटिया के खिलाफ धारा 269, 270 भादवि, और आपदा प्रबंधन की धारा 51 व महामारी अधिनियम की धारा 3 बढ़ाई गई। इसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराने और साक्ष्य मिटाने पर संचालक नीटू भाटिया के खिलाफ अलग से धारा 201, 120बी की धारा बढ़ाई है।

नगर निगम अपर आयुक्तराकेश अयाची और होटल संचालक नीटू भाटिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण की जांच पूरी हो गई है। चालान पेश करने से पहले धारा 188 के मामले में जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान है। इसका प्रतिवेदन तैयार करा रहे हैं।
- नीरज वर्मा, टीआई मदन महल