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#traffic violation: यातायात नियम तोड़ने वालों से तीन दिन में वसूला 45 लाख जुर्माना

हाईकोर्ट में राज्य शासन ने पेश की कार्रवाई रिपोर्ट
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जबलपुर। हेलमेट, सीट बेल्ट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़े मामले में राज्य शासन की ओर से पिछले तीन दिन में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट मे पेश की गई। इस मामले में अब हर दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। सोमवार को शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 3 दिन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उनसे 45 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की है।

यह था मामला
ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सडक़ दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गयी थी।

नहीं हो रहा पालन
जनहित याचिका में कहा गया था कि मोटर वीकल एक्ट में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का प्रावधान है। चौपहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना तथा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना भी आवश्यक है। जिसका प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है।