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नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया- फरवरी 2020 तक हटा दिए जाएंगे मदन महल पहाड़ी के अतिक्रमण

मदनमहल पहाड़ी पर एक हजार अतिक्रमण चिह्नित, फरवरी तक पूरी करेंगे कार्रवाईसिद्धबाबा, रांझी की पहाडिय़ों का सर्वे करीब 70 फीसदी पूरा

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Madan Mahal Hills

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में नगर निगम की ओर से मंगलवार को बताया गया कि मदनमहल की पहाड़ी पर करीब एक हजार अतिक्रमण व अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें हटाने की कार्रवाई फरवरी 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। बताया गया कि सिद्धबाबा व रांझी की पहाडिय़ों का सर्वे सत्तर फीसदी पूरा कर लिया गया है। कमिश्नर खुद इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रखने को कहा। अगली सुनवाई 25 नवंबर को फिर रिपोर्ट पेश क रने को कहा गया।

यह है मामला
किशोरीलाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मंच व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मदन महल सहित शहर की सभी पहाडिय़ों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने का आग्रह किया। कोर्ट ने गत सुनवाइयों में पहाडिय़ों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। मंगलवार को सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया मदन महलपहाड़ी और पूरे शहर की पहाडिय़ों के अतिक्रमण हटाने और संरक्षित करने की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर जबलपुर ने रिपोर्ट में बताया कि 1000 और नए अतिक्रमण पाए गये हैं। इन्हें जिन्हें फरवरी 2020 तक हटा दिया जायेगा।

सर्वे पूरा होते ही हटाएंगे
सिद्ध बाबा और रांझी पहाडिय़ोंं का 70 प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है। सर्वे पूरा होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी । जबलपुर कमिश्नर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि शहर की बाकी पहाडिय़ों का सर्वे जल्द पूरा कर अवैध निर्माण हटाना जारी रखा जाए। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर व याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा उपस्थित हुए।