
mosquito
जबलपुर। घरों में कूलर की टंकी, प्लास्टिक के डब्बे या अन्य बर्तनों में लापरवाही पूर्वक कई दिनों तक पानी छोडऩा महंगा पड़ सकता है। मच्छर का लार्वा घर, अस्पताल, होटल परिसर में मिला तो पांच से लेकर पचास हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाली प्लाट में लार्वा पनपने पर भी जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। डेंगू, मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अभियान चलाकर लार्वा पनपने वाले संभावित स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर लार्वा विनिष्टीकरण के लिए कीटनाशक दवा छिड़काव किया जाएगा। जबकि निजी परिसरों में लार्वा पाए जाने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया।
डेंगू-मलेरिया की रोकथाम पर चर्चा-
निगमायुक्त आशीष कुमार ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए प्रशासन की टीम को जागरूकता अभियान चलाने भी निर्देशित किया। इन बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया है कि शहर के होटल, अस्पताल, निजी प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और आवासीय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। बताया गया की अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए भी जोन स्तर दलों का गठन किया जा रहा है।
ये थे शामिल-
बैठक में मलेरिया उन्मूलन अधिकारी नीता मिश्रा, अपर आयुक्त टीएस कुमरे, उपायुक्त राकेश अयाची, अंजू सिंह, मुख्य विधि अधिकारी अनिल मिश्रा, कार्यपालन यंत्री अजय शर्मा, पुरूषोत्तम तिवारी, पीएन सन्खेरे, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह शामिल थे।
Published on:
15 Oct 2019 10:08 pm

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