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काला जादू के शक पर सास-ससुर करते हैं प्रताडि़त

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा, पुलिस ने दर्ज किया मामला, कोर्ट ने किया खारिज

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हाईकोट में महिला ने कहा

जबलपुर.

जिला अदालत कटनी में एक महिला की ओर से क हा गया कि उसके सास-ससुर को आशंका थी कि वह काला जादू जानती है। इसलिए वे उसे प्रताडि़त करते थे। हाईकोर्ट ने महिला के पति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायत सामान्य है और दहेज की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। जस्टिस जेपी गुप्ता की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ पति के खिलाफ कटनी जेएमएफसी कोर्ट में लंबित दहेज प्रताडऩा का मामला निरस्त कर दिया।

यह है मामला

रसूलिया, होशंगाबाद निवासी सुनील अहिरवार, उसके पिता हरिप्रसाद व मां भगवती की ओर से यह अर्जी दायर कर कहा गया कि याचिकाकर्ता सुनील की पत्नी रजनी ने उसके खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट कटनी में दहेज प्रताडऩा की शिकायत की। शिकायत के अनुसार रजनी के सास-ससुर को यह आशंका है कि वह काला जादू जानती है और दोनों को मारना चाहती है। इसी के चलते वे रजनी को प्रताडि़त करते हैं। अपने पुत्र सुनील को उकसा कर उससे भी मारपीट करवाते हैं। शिकायत पर संज्ञान लेकर १३ नवंबर २०१७ को जेएमएफसी कोर्ट कटनी ने आवेदकों के खिलाफ भादंवि की धारा ४९८ के तहत दहेज प्रताडऩा का मामला पंजीकृत कर लिया। आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि शिकायत में कहीं भी दहेज मांगने का उल्लेख नहीं किया गया है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आवेदन मंजूर कर जेएमएफसी कोर्ट कटनी में आवेदकों के खिलाफ पंजीकृत दहेज प्रताडऩा का केस निरस्त करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से शासकीय