याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसकी 13 साल की नाबालिग पुत्री का दिसंबर 2013 में बाड़ी रायसेन निवासी गुरुराय सिख, पारो बाई, महेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह व मलखान सिंह ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने 19 फरवरी 2014 को अपहृत किशोरी को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया, उसके बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दुराचार का प्रकरण भी दर्ज किया गया। इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर आते ही आरोपी महेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह व मलखान सिंह ने 22 फरवरी को नाबालिग किशोरी को दोबारा अगवा कर लिया।