
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव को जनपद पंचायत कार्यालय में अटैच करने पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। सिवनी जिला निवासी अरुण कुमार शांडिल्य की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत भरवेली, तहसील केवलारी, जिला सिवनी में पंचायत सचिव है। 23 जुलाई 2020 को उसे एक आदेश के जरिए जनपद पंचायत केवलारी में अटैच किया जा रहा है। नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। उसकी सेवाएं दूसरी जगह नही अटैच की जा सकती। इसके खिलाफ आवेदन दिया गया। कोई कार्रवाई न होने पर संभागायुक्त के समक्ष अपील की गई। लेकिन अपील गलत तरीके से खारिज कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कायदे से पहले अपील पर सुनवाई पूरी होनी चाहिए। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अटैच करने पर रोक लगाकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया।
Published on:
13 Aug 2020 07:09 pm
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