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Mp High Court : अग्रिम जमानत के लिए भाजपा नेता उपेंद्र धाकड़ हाईकोर्ट की शरण में, सुनवाई टली

Mp High Court : अब एक सप्ताह बाद होगी अर्जी पर सुनवाई, अंक बढ़वाने के बहाने छात्रा से दुष्कर्म का मामला

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High Court jabalpur

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जबलपुर. अंक बढ़वाने के नाम पर छात्रा से दुष्कर्म के मामले के आरोपित भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेन्द्र धाकड़ अग्रिम जमानत पाने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए। सोमवार को जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की सिंगल बेंच में धाकड़ की अर्जी पर सुनवाई टल गई। अब एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

यह है मामला
रादुविवि की पूर्व छात्रा और योग टीचर की शिकायत पर महिला थाने की पुलिस ने 9 जून 2019 को भाजपा विदिशा जिला महामंत्री उपेंद्र धाकड़ के खिलाफ दुराचार व धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि 2013 में रादुविवि से योग की पढ़ाई के दौरान एबीवीपी के तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री उपेंद्र धाकड़ से जान-पहचान हुई थी। धाकड़ ने उसे शादी का झांसा दिया और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। वह गर्भवती हो गई, तो धाकड़ के दवाब में उसने गर्भपात कराया। युवती ने प्रकरण की शिकायत बहुत पहले की थी, लेकिन मामला जांच में था। इसी मामले में अग्रिम जमानत का लाभ पाने के लिए धाकड़ ने यह अर्जी पेश की। सोमवार धाकड़ की ओर से अधिवक्ता ने आग्रह किया कि सीनियर एडवोकेट की गैरहाजिरी में एक सप्ताह के लिए सुनवाई बढ़ाई जाए । वहीं पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता रुद्र प्रताप द्विवेदी ने अर्जी पर आपत्ति जताते हुए वकालतनामा पेश करने के सिलसिले में समय मांगा। कोर्ट ने दोनों आग्रह मंजूर कर एक सप्ताह बाद के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।