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आवासीय भूमि पर चल रहा था रेस्टारेंट और पेट्रोल पंप

जिला प्रशासन ने किया सील, सामाजिक संस्था भवन कुर्क  

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petrol pump

Restaurant and petrol pump running on residential land

जबलपुर. जिला प्रशासन ने जुर्माना राशि वसूलने रविवार को पेट्रोल पंप और रेस्टारेंट को सील कर दिया। वहीं मदन महल में एक सामाजिक संस्था के भवन को कुर्क किया। रेस्टारेंट सील करने से संचालक और प्रशासन की टीम के बीच विवाद भी हो गया। विवाद को सुलझाने के लिए अपर कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग को दमोहनाका पहुंचना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया तब मामला शांत हुआ। तीनों पर सवा दो करोड़ से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूल किया जाना है।

तहसीलदार अधारताल राजेश सिंह ने बताया कि इन बकायदारों को पूर्व में राजस्व चुकाने के नोटिस दिए गए थे। राजस्व वसूली अभियान के तहत राजस्व विभाग का अमला दमोहनाका गोपाल सदन में संचालित गोविंदा रेस्टारेंट पहुंचा। सदन पर आवासीय मद की भूमि का व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग करने पर 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार 360 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। राशि नहीं देने पर राजस्व विभाग रेस्टारेंट को सील करने पहुंचा। लेकिन वहां विवाह समारोह चलने से संचालक ने कार्रवाई रोकने कहा। इस पर जुर्माना राशि देने की शर्त रखी।

संचालक ने कहा नहीं देंगे जुर्माना
कार्रवाई के बाद जब जुर्माना की बात कही तो संचालक ने इसे देने से मना कर दिया। इस पर विवाद हो खड़ा हो गया। बाद में अपर कलेक्टर डॉ. फटिंग पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए राशि जमा करने की बात कही। तब गोपाल लाल ट्रस्ट ने 10 लाख रुपए जमा किए। बकाया राशि के लिए 15 दिनों का समय मांगा। तब सील की कार्रवाई को शिथिल किया गया।

आईओसी की आनाकानी
टीम ने रानीताल चौक के समीप स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आइओसी) के स्वरूप ऑटोमोबाइल नाम से संचालित पेट्रोल पंप के छह में से पांच नोजल सील कर दिए। यहां भी आवासीय भूमि पर पेट्रोल पंप संचालित करने का मामला सामने आया। एसडीएम की कार्रवाई में पंप पर एक करोड़ 55 लाख रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई थी। 60 लाख रुपए पूर्व में जमा किए थे लेकिन करीब 90 लाख रुपए बकाया था। इसी तरह आमनपुर स्थित कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज भवन पर 4 लाख 75 हजार रुपए का राजस्व बकाया होने पर भवन को कुर्क कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार नेहा जैन, आरआई संजय दुबे और उमेश कुशवाहा मौजूद रहे।