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सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी का तबादला स्थगित

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब  

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High Court of Madhya Pradesh

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जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट ने सतना जिले में पदस्थ सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के छतरपुर तबादले को स्थगित कर दिया। जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। तीन सप्ताह का समय दिया गया। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 17 दिसंबर 2020 को उनका तबादला सतना से छतरपुर कर दिया गया है। अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी और विकास मिश्रा ने तर्क दिया कि पूर्व में विधायक और नेताओं ने सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जो जांच में गलत पाई गई थी। इसके बाद भी राज्य शासन द्वारा उसका तबादला कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का तबादला राजनीतिक दबाव में 300 किलोमीटर दूर छतरपुर किया गया। आग्रह किया गया कि उक्त स्थानांतरण आदेश को रद्द किया जाए। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता का तबादला स्थगित कर जवाब तलब किया। सतना जिले में पदस्थ सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के छतरपुर तबादले को स्थगित कर दिया।