
mp election 2023
निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा मतदान को बढ़ावा देने के लिए दी है। यह वैकल्पिक होगी। यदि कोई 80 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता मतदान केंद्र पर आकर वोटिंग करना चाहता है, तो उसे कोई रोकटोक नहीं होगी। यदि वह चलने-फिरने में अपने को अशक्त महसूस करता है, तो बीएलओ उसे यह फॉर्म देगा। उसे भरकर जमा करना होगा। फिर सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी उसे स्वीकृत करेंगे। उसके आधार पर उनका उन्हें बैलट पेपर जारी होगा।
25 अक्टूबर तक करना होगा वापस
जिले में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण शुरू हो गया है। उन्हें इस पर अपनी सहमति देकर 25 अक्टूबर तक संबंधित बीएलओ को वापिस करना होगा। हालांकि, बीएलओ खुद ही इसे इक्ठा करेंगे। फिर यह उस विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास जाएगा। मतदान होगा, तब उसे से बैलट पेपर जारी होगा। निर्वाचन कार्यालय की टीम उनके पास जाकर बैलट पेपर कलेक्ट करेगी। इस बीच दिव्यांगजन मतदाताओं के साथ यह शर्त रहेगी कि उनके पास 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जरुरी होगा।
बैलट जारी तो मतदान केंद्र में मौका नहीं
निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार यदि इन दोनों श्रेणियों में मतदाताओं को बैलट पेपर जारी हो जाता है तो फिर उन्हें मतदान केंद्र में मतदान का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे दोहराव हो सकता है। इसलिए बीएलओं को यह भी समझाइस दी गई है कि वे पात्र मतदाताओं को इस संबंध में पूरी जानकारी दें।
कहां कितने मतदाता
विधानसभा- दिव्यांग--80 वर्ष से अधिक
पाटन 2697 1930
बरगी 3441 1960
पूर्व 1270 1956
उत्तर 1784 3045
केंट 1681 1946
पश्चिम 1208 3268
पनागर 5287 1799
सिहोरा 2374 1433
Published on:
15 Oct 2023 08:37 am

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