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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सीहोर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने पर नोटिस जारी किया। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव, परियोजना अधिकारी सीहोर, सीहोर कलेक्टर व अपर आयुक्तभोपाल से छह सप्ताह में जवाब मांगा। सीहोर जिले के आष्टा की निवासी सुरेशना सिंह की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 10 दिसम्बर 2019 को उसकी नियुक्तिसीहोर के ग्राम पंचायत ग्वाली में हुई थी। अधिवक्ता शम्भूदयाल गुप्ता, कपिल गुप्ता, आशा नाग्देव और विजय दुबे ने तर्क दिया कि नियुक्तिके कुछ समय बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से नियुक्ति के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष प्रकरण दायर किया। कलेक्टर ने प्रकरण खारिज कर दिया। इसके बाद अपर आयुक्तभोपाल के समक्ष अपील दायर की गई। अपर आयुक्तभोपाल ने सुनवाई का अवसर दिए बगैर नियुक्तिनिरस्त कर दी। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी किया। मप्र हाईकोर्ट ने सीहोर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने पर नोटिस जारी किया।
Published on:
13 Mar 2021 07:37 pm
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