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आदेश का पालन नहीं हुआ तो सर्विस बुक में लगेगा लाल निशान

हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले पर पीएचई चीफ इंजीनियर को दी चेतावनी

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awkash garg

Aug 12, 2016

jabalpur high court

jabalpur high court strict

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चीफ इंजीनियर जबलपुर को चेतावनी दी है कि कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनकी सर्विस बुक में लाल स्याही से यह रिमार्क लगाया जाएगा। जस्टिस आरएस झा की एकलपीठ ने ओपन कोर्ट में फटकार लगाते हुए 15 सितंबर तक उन्हें आदेश का पालन कर अपना जवाब पेश करने को कहा है।

यह है मामला
अधारताल निवासी राजकुमार कुशवाहा ने याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनके 1 लाख 86 हजार 688 रुपयों का भुगतान विभाग ने नहीं किया। सरकार की एसएलपी खारिज होने के बावजूद अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश सोनी ने कोर्ट को बताया कि यह हाईकोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चेतावनी देते हुए एक माह के अंदर आदेश का पालन करने को कहा।

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