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पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ की नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण

राजस्थान में अग्निवीरों की भर्ती प्रकिया शुरू हो गई है। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए रणबाकुंरों का चयन सेना कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। इसके मुताबिक जो भी जवान चार साल की सेवा के बाद भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से बाहर आते हैं। उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में दिया जाएगा।

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BSF Constable,,BSF Constable

राजस्थान में अग्निवीरों की भर्ती प्रकिया शुरू हो गई है। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए रणबाकुंरों का चयन सेना कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। इसके मुताबिक जो भी जवान चार साल की सेवा के बाद भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से बाहर आते हैं। उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में दिया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ की नौकरियों में ऊपरी आयु-सीमा में छूट देने का भी ऐलान किया है। हालांकि छूट इस पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का।

पांच साल तक मिलेगी उम्र की छूट
सरकार ने बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाया है, जो 9 मार्च से प्रभावी हो गया। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को कॉन्स्टेबल पद के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के मामले में 3 साल की छूट दी जाएगी।

शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट
बीएसएफ की भर्ती में अग्निवीरों को शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। सरकार ने पिछले साल अग्निवीरों को अलग-अलग मंत्रालयों की नौकरियों में भी आरक्षण का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया था व डिफेंस पीएसयू में 10-10% कोटे की घोषणा की गई थी। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल व असम-राइफल्स में भी 10% आरक्षण की घोषणा की गई थी।


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