
बलात्कार के मामले में 14 जनों को 20-20 साल का कठोर कारावास
जयपुर। कोटा जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में 15 साल की बालिका से बलात्कार के मामले में न्यायालय पोक्सो-1, कोटा के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। वहीं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड व एक महिला सहित 2 आरोपियों को 4-4 कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेमनारायण नामदेव ने बताया कि न्यायालय ने एक ही नाबालिग के साथ अलग-अलग जगह किए गए बलात्कार के मामले में 28 आरोपियों में से 14 आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा व अर्थदंड तथा दो आरोपियों को 4-4 वर्ष की कठोर सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही एक महिला सहित 12 आरोपी संदेह के लाभ में बरी हो गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 56 गवाहों के बयान हुए।
पुलिस समय पर काम करती तो घटना ही नहीं होती
अभियोजक प्रेमनारायण नामदेव बताया कि कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रहते झालावाड़ पुलिस काम करती तो ये घटना ही नहीं होती। क्योंकि पीडि़ता के साथ पहले भी बलात्कार हो चुका था। घटना में 13 आरोपियों ने अलग-अलग जगह पर पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। पीडि़ता के 164 के बयान को ठोस प्रमाण मानते हुए कोर्ट ने 170 पेज में फैसला दिया है। इस मामले में न्यायालय में 24 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2021 तक लगातार बहस चली।
यह था मामला
-एक 15 वर्षीय नाबालिग को झालावाड़ ले जाकर 9 दिनों तक दरिदों ने उसके साथ बलात्कार किया था।
-25 फरवरी 2021 को चौथमल व पूजा जैन उर्फ बुलबुल मोटरसाइकिल पर बिठाकर बैग दिलाने के बहाने झालावाड़ के मामा-भांजा चौराहे पर ले गए थे।
-यहां दोनों उसे तीन-चार युवकों के पास छोड़कर आ गए। आरोपी उसे पहले गागरोन किले पर लेकर गए।
-फिर वहां से झालावाड़ में एक कमरे पर ले गए जहां बलात्कार किया। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर आरोपियों ने बलात्कार किया।
-इसके बाद 5 मार्च को आरोपी झालावाड़ से उसे गांव छोड़कर चले गए।
-6 मार्च को पीडि़ता ने मां के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इन्हें हुई 20 वर्ष की सजा
न्यायालय ने आरोपी राजाखान, शाहरूख, तौहिद उर्फ नाना, अरशद अयूब उर्फ चिंटू, बिट्टू उर्फ वारिस अब्बासी, नब्बू उर्फ नवाब, आफताब मजीद उर्फ छोटू, साहिल उर्फ मोहम्मद कैफ, इमरान उर्फ बाबू, शोएब उर्फ शोयद, शाहरूख उर्फ सन्नाटा, सैयद अजीम अली तथा आजाद उर्फ करण को धारा 376 (3) व मोहम्मद आसिफ को 20-20 के वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर तीन-तीन माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।
इन्हें हुई 4 वर्ष की सजा
न्यायालय ने आरोपी पूजा जैन उर्फ बुलबुल व चौथमल को 4-4 वर्ष कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
1750 पन्नों में पेश हुआ था चालाना
पुलिस ने 7 मई को 27 आरोपियों के खिलाफ 1750 पन्नों में पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया था। 27 आरोपियों में से 25 झालावाड़ जिले के हैं। जबकि 2 कोटा जिले के निवासी हैं।
विधानसभा में उठा था मामला
इस गंभीर अपराध के बाद विधानसभा में भी मामला उठा था। विधायक मदन दिलावर ने मामले में हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। भाजपा विधायक संदीप शर्मा, प्रतापसिंह सिंघवी के साथ चन्द्रकान्ता मेघवाल ने भी आवाज उठाई थी।
Published on:
19 Dec 2021 12:13 am
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