2 सितम्बर 2021 को परिजनों ने आरोपी टीचर धर्मेन्द्र कुशवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। नाबालिग के पेट दर्द होने पर चिकित्सकीय जांच में गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद बाद परिजनों को वारदात का पता लगा था।
जयपुर। बारां जिले के विशेष न्यायाधीश [पोक्सो प्रकरण] (Baran District Special Judge [POCSO Case]) राजेश गुप्ता ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म (Rape of minor girl student) और गर्भवती होने के मामले में डांस टीचर धर्मेन्द्र कुशवाह को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 9 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। आरोपी एक डांस एकेडमी में डांस टीचर था। 13 वर्षीय पीडि़ता उसके पास डांस सीखने जाती थी।
विशेष लोक अभियोजक रूपचंद सिंगावत ने बताया कि इस मामले में 2 सितम्बर 2021 को परिजनों ने आरोपी टीचर धर्मेन्द्र कुशवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। नाबालिग के पेट दर्द होने पर चिकित्सकीय जांच में गर्भवती (minor pregnant) होने की बात सामने आने के बाद बाद परिजनों को वारदात (Rape of minor girl student) का पता लगा था। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने धर्मेन्द्र को अलग-अलग धाराओं में दोषसिद्ध घोषित कर 20 वर्ष के कठोर कारावास व 9 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।