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दुर्घटना के मामले में एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत सख्ती पर रोक

दुर्घटना से संबंधित मामले में अजनबी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर

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Rajasthan High Court

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जयपुर। हाईकोर्ट ने दुर्घटना से संबंधित मामले में अजनबी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पुलिस से सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है।

न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने देवेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता एस पी सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना के मामले में एससी-एसटी एक्ट के संबंध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और याचिकाकर्ता व शिकायतकर्ता एक दूसरे के लिए अजनबी थे। इसके बावजूद पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट से संबंधित मामला भी दर्ज कर लिया।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, वहीं सुनवाई 14 मई तक टालते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है।