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2 अक्टूबर, 2021 के बाद से सभी पेंशन प्रकरण ‘रेड कैटेगरी’ में

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा की पहल पर अब 2 अक्टूबर, 2021 के बाद जनआधार में किसी भी तरह के संशोधन के बाद जारी सभी पेंशन प्रकरणों को पोर्टल पर ’रैड कैटेगरी’ में डाला गया है और इनका सत्यापन 2 अक्टूबर, 2021 से पहले की तरह 30 दिन व 15 दिन स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत होगा। वहीं जनआधार में पेंशनर्स के बैंक विवरण, आयु व पते में परिवर्तन की सूचना एसएमएस के जरिए पेंशनर्स को मिलेगी।

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Old Age Pension Scheme

नआधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर साइबर अटैक करने वाले ठगों पर शिकंजा कसते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा की पहल पर अब 2 अक्टूबर, 2021 के बाद जनआधार में किसी भी तरह के संशोधन के बाद जारी सभी पेंशन प्रकरणों को पोर्टल पर ’रैड कैटेगरी’ में डाला गया है और इनका सत्यापन 2 अक्टूबर, 2021 से पहले की तरह 30 दिन व 15 दिन स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत होगा। वहीं जनआधार में पेंशनर्स के बैंक विवरण, आयु व पते में परिवर्तन की सूचना एसएमएस के जरिए पेंशनर्स को मिलेगी।

नए आदेश से हुए ये भी बदलाव
2 अक्टूबर 2021 से पूर्व की व्यवस्था के तहत 30 दिन में आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आवेदन डीम्ड सत्यापित हो जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी 15 दिन में आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करता है तो आवेदन डीम्ड स्वीकृत होगा। अभी तक एसएसओ आइडी से पेंशन के लिए आवेदन करने पर ओटीपी से सत्यापन होता था। अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही पेंशन जारी होगी।

पत्रिका ने उठाया था मुददा
सामाजिक सुरक्षा लेने वाले पेंशनर्स के जनआधार डाटा में बदलाव कर पेंशन उडाने संबधी समाचार ’जैसलमेर, सिरोही, भीलवाड़ा की पेंशन उड़ा रहे हैं दौसा में बैठे ठग’ को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित होने पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सक्रिय हुआ। इसके तबाड़तोड़ अंदाज में विभाग ने कार्रवाई की है। एक के बाद एक छानबीन हो रही है। इसके कारण पेंशन के सभी प्रकरण रोक दिए गए हैं।